एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग शख्स पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा की जमानत याचिका के दौरान कोर्ट में क्या कहा गया.
एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने की कथित घटना को लेकर बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें शंकर मिश्रा को हिरासत में लेने से इनकार किया गया था।
शंकर मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर जमानती अपराध, अन्य जमानती अपराध का जिक्र है. शंकर मिश्रा के वकील ने उनकी ओर से कहा कि फ्लाइट में शराब पीने के बाद वह खुद पर काबू नहीं रख पाए, लेकिन अपनी पैंट की जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था.
शिकायतकर्ता का मामला उसे एक स्वच्छंद व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं करता है। मुकदमे में समय लगेगा, लेकिन इन आरोपों के बाद शंकर मिश्रा को हटा दिया गया है.