Amazon Reliance-Future Deal को रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने Reliance-Future Deal मामले में लगे स्टे को हटा दिया था. इसके बाद ही  AMAZON  सुप्रीम कोर्ट की ओर से रुख किया है. सीसीआई ने भी रिलायंस-फ्यूचर डील को मंजूरी दे दी है. सेबी और सरकार ने भी Reliance-Future Deal पर कोई आपत्ति नहीं जताई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने Reliance-Future Deal पर स्टे हटा दीया था

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को Relaince Retail रिलायंस रिटेल और Future Retail फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के बीच 24713 करोड़ की डील में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी. इससे फ्यूचर और रिलायंस के बीच 24,713 करोड़ रुपये का सौदा रुक गया था. डिवीजन बेंच का यह फैसला Amazonअमेजन के लिए एक झटका है, जिसने फ्यूचर और रिलायंस के इस सौदे को चुनौती दी थी. फ्यूचर के साथ उसके करार के मुताबिक इसे ‘फर्स्ट रिफ्यूजल’ का अधिकार है ऐसा अमेजन का कहना था

अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम हो सकता है

हाई कोर्ट की मौजूदा बेंच ने Amazon अमेजन के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया था, जिसमें कहा गया था कि सोमवार के फैसले को एक सप्ताह तक निलंबित रखा जाए. फ्यूचर ग्रुप ने कोर्ट के इस फैसले की जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया है. पिछले साल फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ उसे अपना होलसेल, लॉजिस्टिक, रिटेल और वेयरहाउसिंग बिजनेस बेचने का करार किया था. अमेजन का कहना है उसकी फ्यूचर कूपन्स में 49 फीसदी हिस्सेदारी है ओर फ्यूचर ग्रुप ने उसके साथ हुए करार को तोड़ा है. समझौते के मुताबिक बिजनेस बेचे जाने से पहले अमेजन को फर्स्ट रिफ्यूजल का अधिकार है. फ्यूचर और रिलायंस के सौदे को रोकने के लिए अमेजन ने सिंगापुर की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अदालत की शरण ली थी.

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