ओबीसी आरक्षण पर HC का फैसला – बिना आरक्षण के चुनाव कराएं: HC

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यूपी में नगरपालिका चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा सकेगा, ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी.

उस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर ट्वीट कर कहा था कि राज्य सरकार नगरीय निकाय के आम चुनाव के सिलसिले में आयोग का गठन कर ट्रायल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा देगी. . इसके बाद ही नगरीय निकायों के आम चुनाव होंगे। जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।

वहीं डिप्टी सीएम केशव ने भी फैसले के तुरंत बाद ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. शासन स्तर पर नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.

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